प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ें?

प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ें: 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और पिछड़ों को आवास देने की योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम था। लाखों गरीब लोगों को अभी तक इस योजना के माध्यम से घर मिल चुका है। साथ ही, इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी पिछड़ापन और असाक्षरता है, इसलिए बहुत से लोग इस योजना से पूरी तरह अनजान हैं। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करना है पता नहीं है। ऐसे में हम इस लेख में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ें?

प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। नीचे इस प्रक्रिया को क्रमिक तौर पर समझाया गया है:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार की वेबसाइट https://pmayg.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको होम पेज पर ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा।
  • Awaassoft पर क्लिक करते ही डेटा एंट्री विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको PMAY Rural के तहत MIS DATA ENTRY लॉग इन करने के लिए एक नया पेज खोला जाएगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड और नाम डालना होगा। इसके साथ ही आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करना होगा।
  • इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको चार विकल्प दिखाई देंगे, उनमें से एक PMAYG ऑनलाइन फार्म को चुनना होगा।
  • जब एक नया फोन खुलेगा, आपको पूरी जानकारी भरनी होगी।
  • इस फॉर्म में कई चरण हैं, लेकिन पहले चरण में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
  • इस प्रक्रिया के अगले चरण में आपको अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।
  • इसी तरह, इस फॉर्म के तीसरे और चौथे चरण में अलग-अलग जानकारी मांगी जाएगी।
  • तब आपको पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
  • इसलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र होंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

  • प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप आवेदन फॉर्म को सही-सही भर लेंगे।
  • आवेदन फार्म में सभी दस्तावेज (आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड) अटैच करें।
  • आप दोनों आवेदनों को भरकर देखें।
  • परीक्षण करने के बाद, सभी दस्तावेजों को अपने ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच के पास जाकर जमा कर दें।
  • ग्राम पंचायत सचिव आवेदन को उच्च कार्यालय में भेजेगा।
  • आपके आवेदन को भी उच्च कार्यालय द्वारा ऑनलाइन डालकर योग्यता की जाँच की जाएगी।
  • पात्र होने पर आपका नाम आवास लाभान्वितों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की धनराशि आपके नाम के बाद आपके बैंक खाते में तीन अलग-अलग किस्तों में दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. वोटर आईडी
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. पहचान पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. राशन कार्ड
  8. पैन कार्ड
  9. निवास प्रमाण पत्र

वेतनभोगियों के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स

  1. पहचान के लिए प्रमाण: PAN कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राष्ट्रीयता पहचान प्रमाण (मतदाता कार्ड / आधार कार्ड) दोनों प्रामाणिक और नकली दोनों होते हैं
  2. श्रेणी की पुष्टि: SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
  3. जानकारी का प्रमाण: आधार कार्ड या चालक लाइसेंस
  4. आय का प्रमाणपत्र: वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, या वेतन प्रमाण पत्र
  5. LIG/EWS आय विवरण
  6. फॉर्म 16 या आयकर निर्धारण आदेश (इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर) या नवीनतम आयकर रिटर्न, यदि लागू हो
  7. संपत्ति का मूल्यांकन करने का प्रमाण पत्र
  8. पिछले छह महीनों की बैंक रिपोर्ट
  9. निर्माण प्रक्रिया की योजना
  10. घरेलू संस्था या योग्य अधिकारी से NOC
  11. निर्माण खर्च का प्रमाणपत्र
  12. निर्माण अनुबंध
  13. पूर्व भुगतान रसीदें
  14. समझौते या संपत्ति का आवंटन पत्र या अन्य संबंधित संपत्ति दस्तावेज
  15. शपथ पत्र जिसमें आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।

स्वरोजगार/व्यावसायिक पेशेवर लोगों के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स

  1. पहचान का सबूत: पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सहित राष्ट्रीयता पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड या वोटर कार्ड
  2. श्रेणी की पुष्टि: SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
  3. पता का प्रमाण: आधार कार्ड या चालक लाइसेंस
  4. आय का प्रमाणपत्र
  5. आयकर निर्धारण आदेश या नवीनतम आयकर रिटर्न, यदि लागू हो, फॉर्म 16
  6. सत्यापित (अटेस्टेड) वित्तीय विवरणों का उपयोग करके व्यवसाय की प्रकृति और गतिविधि की जांच
  7. पिछले छह महीनों की बैंक रिपोर्ट
  8. निर्माण प्रक्रिया की योजना
  9. घरेलू संस्था या सक्षम अधिकारी से एनओसी
  10. निर्माण खर्च का प्रमाणपत्र
  11. बिल्डर और डेवलपर के विवरणों के साथ निर्माण समझौता
  12. पूर्व भुगतान रसीदें
  13. समझौते या संपत्ति का आवंटन पत्र, या अन्य संबंधित संपत्ति दस्तावेज
  14. शपथ पत्र जिसमें आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने की योग्यता

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित योग्यताओं का पालन करना चाहिए:

  • आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले भारत के मूल नागरिक होने की आवश्यकता है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को उपरोक्त सूची में दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
  • आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

PM Awas Yojana Helpline

Toll Free Number1800-11-6446
Mailsupport-pmayg@gov.in

आप Pradhan Mantri Awas Yojana list 2021 22 से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

  • Pradhan Mantri Awas Yojana (शहर)
  • Housing and Urban Affairs Department
  • Nirman Bhawan, New Delhi, 110011
  • टेलिफोन नंबर: 011-23063285, 011-23060484
  • Email आईडी: pmaymis-mhupa@gov.in पर
  • PMAY: ग्रामीण सहायता फोन 1800-11-6446
  • Email आईडी: help-pmayg@gov.in

FAQ

प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कैसे जोड़ा जाता है?

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAYG) की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले जाएँ: https://pmayg.nic.in/
अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का होमपेज आपके सामने खुल जाएगा।
Awassoft पर क्लिक करें, जो यहाँ ऊपर मेनू बार में है।
अब ड्रॉप डाउन मेनू में रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे जुड़े?

PMAY वेबसाइट पर लॉगिन करें,
श्रेणी का चयन करें,
आधार पहचान को सत्यापित करें,
प्रारूप बी में विवरण भरें,
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कैप्चा दर्ज करें।

कौन पात्र है पीएम आवास योजना?

भारत में पक्का घर कहीं नहीं होना चाहिए। घर खरीदने के लिए पहले से कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया होगा। उम्मीदवार को निम्न आय वर्ग (LGI), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या मध्यम आय वर्ग (MIG 1 या 2) से आना चाहिए।

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